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पाकुड़ : गांवों में घूमकर पीएलवी दे रहे कानूनी जानकारी

विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को किया जा रहा जागरूक

Pakur : जिला जज बाल कृष्ण तिवारी के निर्देश पर तारानगर, अनुपानगर, कुसमानगर, लखीनारायणपुर समेत इलामी पंचायत में कानूनी जागरुकता कार्यक्रम किया गया. कार्यक्रम के तहत पीड़ितों को मुआवजा दिलाने, महिला सशक्तिकरण समेत कई कानूनी जानकारी ग्रामीणों को दी गई. इस दौरान इलाकों के लगभग 22 सौ लोगों को जागरूक किया गया. पीएलवी कमला राय गांगुली ने कहा कि मोटर वाहन दुर्घटना होने पर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति मुआवजा मिलने का प्रावधान है. वहीं मैनुल शेख ने कहा कि पीड़ित को उचित मुआवजा दिलाने के उद्देश्य से झारखंड परिवहन विभाग में वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली 2019 लागू किया गया है. पीएलवी सायेम अली ने बताया कि दुर्घटना के 6 माह के अंदर क्लेम कैसे करना जरूरी है. कार्यक्रम में पिंकी मंडल, याकूब अली, उत्पल मंडल, नीरज कुमार राउत आदि उपस्थित थे. यह भी पढ़ें: ">https://lagatar.in/pakur-family-members-create-ruckus-over-mothers-death-in-sadar-hospital/">

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