alt="" width="300" height="200" /> कार्यशाला में मौजूद सांख्यिकी पदाधिकारी[/caption] कार्यक्रम में जन्म-मृत्यु निबंधन की प्रक्रिया को पीपीटी के माध्यम से लोगों को समझाया गया. जन्म हो या मरण पंजीकरण जरूरी है. परिवार में जन्म या मृत्यु की सूचना 21 दिनों के अंदर अपने पंचायत, नगर परिषद व नगर पंचायत में देकर निबंधन कराने व निशुल्क प्रमाण पत्र हासिल करने को कहा गया. क्षेत्र की आंगनबाड़ी सेविका से भी मदद ली जा सकती है. बताया गया कि 21 दिनों के बाद विलंब शुल्क के साथ भी निबंधन हो सकता है. कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा पदाधिकारी, पंचायत सचिव, प्रखंड सांख्यिकी समेत अन्य उपस्थित थे. यह">https://lagatar.in/pakur-take-action-by-marking-negligent-teachers-dc/">यह
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