Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

पाकुड़ : पीएफआई से संबंध रखने के आरोप में जिप सदस्य को तीन वर्ष की सजा

Pakur: प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से संबंध रखने व अशांति फैलाने के जूर्म में वर्तमान जिला परिषद सदस्य हंजला शेख को कोर्ट ने 03 साल सश्रम कारावास व दस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी निर्मल कुमार भारती ने जीआर संख्या 120/ 20-20 पाकुड़ मुफस्सिल थाना कांड संख्या 87/ 2019 में अभियुक्त हंजला शेख को क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट की धारा 17(1) व धारा 17 (2) के अंतर्गत दोषी पाते हुए सजा सुनाई है. विदित हो कि हंजला शेख पर प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध रखने व उक्त संगठन के माध्यम से अशांति फैलाने का दोषी पाया गया है. अभियोजन की तरफ से कुल 12 गवाहों की गवाही पेश की गई. अभियोजन के तरफ से सहायक लोक अभियोजक राजेश लाल व बचाव पक्ष से अधिवक्ता वजले अहमद ने अपना पक्ष रखा था. नियम के तहत अब जिप सदस्य हंजला शेख की सदस्यता जानी तय मानी जा रही है. यह">https://lagatar.in/wp-admin/post.php?post=667526&action=edit">यह

भी पढ़ें:पाकुड़ : कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में नामांकन को लेकर चयन समिति की हुई बैठक [wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही