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पलामू: जानलेवा हमला करने के मामले में 10 दोषियों को 7-7 साल की सजा

Medininagar: जान से मारने की नीयत से मारपीट करने के मामले में 10 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह की अदालत ने ये फैसला सुनाया. बता दें कि पलामू जिले के पांकी थाने के नौडीहा निवासी सुनील कुमार चौहान ने पांकी थाना में आठ नवंबर 2004 को मामला दर्ज कराया था. पाकी थाना के नौडीहा निवासी इमाम हजरत, एकबाल मियां, ननकू मियां, हाफिज मियां, मोहिदीन मियां, जरूफ़ मियां, अमीन मियां, अब्दुल रहीम, कलीम मियां और रजाक मियां को सजा सुनाई गई है. इसे भी पढ़ें-पीएम">https://lagatar.in/panjab-pm-modi-inaugurates-homi-bhabha-cancer-hospital-says-it-is-necessary-to-improve-health-facilities/">पीएम

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जमीन को लेकर जानलेवा हमला

सुनील कुमार चौहान का खेत हड़पने की नीयत से आरोपी ने घटना के दिन हल-बैल से खेत की जुताई कर रहे थे. जब मना किया गया तब सुनील कुमार चौहान और उसके भाई मनोज कुमार को जान मारने की नीयत से घेर कर लाठी डंडा व फरसा से मारपीट कर घायल कर दिया गया था. सूचना पर पांकी थाना के तत्कालीन दारोगा श्रीनिवास कुमार ने मौके पर पहुंचकर सुनील कुमार सिंह एवं उनके भाई मनोज कुमार को बचाया. तत्कालीन दारोगा श्रीनिवास कुमार ने अपने सर्विस रिवाल्वर से हवा में तीन चक्र गोली फायर की थी तब अभियुक्तों ने मारपीट करना छोड़ा था. [wpse_comments_template]

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