Medininagar : झारखंड हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में पलामू प्रमंडल में अवैध खनन मामले में 270 से अधिक खनन लीजधारकों को प्रतिवादी बनाया गया है. सोशल एक्टिविस्ट पंकज यादव की जनहित याचिका पर हाईकोर्ट 7 मार्च को सुनवाई करेगा. ज्ञात हो कि याचिका पर पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि जिनके खिलाफ याचिकाकर्ता जांच कराना चाहते हैं उन सभी प्राइवेट पार्टी को प्रतिवादी बनाएं. ऐसे नहीं करने पर याचिका रद्द कर दी जाएगी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने पलामू ,गढ़वा व लातेहार जिल के 270 से अधिक पत्थर, बालू के लीजधारकों को प्रतिवादी बनाते हुए उन पर अवैध खनन करने का आरोप लगाया है.
याचिकाकर्ता ने नए आईए (इंट्रोलोकेट्री एप्लीकेशन) में पत्थर और बालू के परिवहन में बगैर जीपीएस वाले वाहन का प्रयोग किये जाने व लीज से अधिक एरिया में खनन का उल्लेख किया है. पंकज ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि कई ऐसे पत्थर लीजधारक हैं जिन्होंने पैसे व पहुंच के बल पर गलत ढंग से पर्यावरण प्रमाणपत्र हासिल किया है. इसमें सीओ, डीएफओ की भूमिका पर भी सवाल उठाये गए हैं. ज्ञात हो कि इस जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए पहले ही हाईकोर्ट ने ईडी व सीबीआई को पार्टी बनाते हुए नोटिस जारी किया है. इस बार पलामू प्रमंडल के तमाम बड़े पत्थर और बालू व्यवसायियों की सूचि हाईकोर्ट को उपलब्ध कराई गई है.अब देखना यह है कि हाईकोर्ट 7 मार्च की होने वाली सुनवाई में क्या निर्देश पारित करता है.
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