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पलामूः दोहरे हत्याकांड के 3 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्तों ने 22 अप्रैल 2017 की सुबह 5:00 बजे कविता कुमारी के घर में घुसकर उसके पिता रामसुंदर मेहता व माता मनोरमा देवी की हत्या कर दी थी
 

Medininagar : पलामू जिला व्यवहार न्यायालय ने दोहरे हत्याकांड में अपना फैसला सुना दिया है. द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रतीक चतुर्वेदी की अदालत ने हैदरनगर के सजवन निवासी रामजन्म मेहता, राजकुमार मेहता व दिनेश मेहता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. 50-50हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. इस मामले में सजवन निवासी बबीता कुमारी ने हैदरनगर थाना में 22 अप्रैल 2017 को तीनों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

 प्राथमिकी के अनुसार, अभियुक्तों ने 22 अप्रैल 2017 की सुबह 5:00 बजे कविता कुमारी के घर में घुसकर उसके पिता रामसुंदर मेहता व माता मनोरमा देवी की डायन कहकर बलुवा, टांगी व डंडा से मारकर हत्या कर दी थी. कविती के भाई धीरेंद्र मेहता व धर्मेंद्र मेहता जब माता-पिता को बचाने गए तो उन्हें भी मार कर जख्मी कर दिया. सुचिका बबिता कुमारी व उसकी बहन सविता कुमारी को भी ग्रिल का ताला तोड़कर मारने का प्रयास किया था. अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनने व साक्ष्य के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई.

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