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पलामू: कांग्रेस कार्यकर्ता अजय दूबे की हत्या मामले में 3 को उम्रकैद, मारी गई थी गोली

Medininagar: कांग्रेस कार्यकर्ता अजय दूबे हत्याकांड मामले में 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है, अजय दूबे को घर से बाहर बुलाकर पेट में गोली मार दी गई थी. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के जिला अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह की अदालत ने हत्या मामले में दोषी पाते हुए प्रवीण सिंह, सूरज कुमार और उमेश कुमार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 20-20 हजार रुपए अर्थ दंड भी लगाया है. अर्थदंड की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इसे भी पढ़ें-धनबाद:">https://lagatar.in/dhanbad-mla-dhullu-mahtos-sentence-restored-will-have-to-go-to-jail/">धनबाद:

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क्या है पूरा मामला

मेदिनीनगर शहर थाना में सुदना निवासी शुभम कुमार ने प्रवीण सिंह और सूरज कुमार के खिलाफ नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. मेदिनीनगर शहर थाना कांड संख्या 433/2018 को 30 दिसंबर 2018 को पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों पर आरोप था कि 27 दिसंबर 2018 को अजय कुमार दुबे को घर से बाहर बुलाकर उनसे बहस करते हुए पिस्तौल निकालकर पेट में गोली मार दी गई थी। इससे उनकी मृत्यु हो गई थी। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है । प्रवीण सिंह बैरिया के जबकि सूरज कुमार और उमेश कुमार सुदना मोहल्ला के रहने वाले हैं। उल्लेखनीय है कि अजय कुमार दूबे कांग्रेस कार्यकर्ता सह पंचायत समिति सदस्य थे. [wpse_comments_template]

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