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पलामूः नशीला सीरप बेचने के आरोपी को 15 वर्ष जेल की सजा, डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी

लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी आरोपी मो. नवाज अंसारी को घर में नशे के लिए कोरेक्स सीरप बेचते पकड़ा गया था. पुलिस ने उसके घर से 100 एमएल का 900 पीस कोरेक्स सीरप बरामद किया था
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Medininagar : पलामू के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम शर्मा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मंगलवार को फैसला सुनाया. अदालत ने (केस संख्या 31/2024) के आरोपी मो. नवाज अंसारी को दोषी ठहराते 15 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. वहीं, धारा 22 सी के तहत 15 वर्ष सश्रम कारावास व डेढ़ लाख जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतान पड़ेगी. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी.


यह मामला 30 नवम्बर 2024 का है. लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के करमा गांव निवासी आरोपी मो. नवाज अंसारी को घर में नशे के लिए कोरेक्स सीरप बेचते पकड़ा गया था. पुलिस ने उसके घर से 100 एमएल का 900 पीस कोरेक्स सीरप बरामद किया था. अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर उसे दोषी पाते हुए सजा सुनाई. 

 


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