Palamu: पलामू के चैनपुर प्रखंड के ग्राम चकहरभों में रविवार को एक नाबालिग बालिका का विवाह प्रशासन के समय पर कार्रवाई के चलते रोक दिया गया. जानकारी के अनुसार, ग्राम चकहरभों निवासी विरेंद्र कुमार चौरसिया की 15 वर्षीय पुत्री नेहा कुमारी का विवाह 08 मार्च को कराने की तैयारी चल रही थी. मामले की सूचना मिलने पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी नीता चौहान के नेतृत्व में त्वरित कार्रवाई की गई.
बाल विवाह रोकने के लिए बाल विकास परियोजना पदाधिकारी चैनपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर और चैनपुर थाना की संयुक्त टीम मौके पर पहुँची और स्थिति का निरीक्षण किया. टीम ने परिवार को बाल विवाह के दुष्परिणाम और कानून के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. परिवारजन की समझाइश के बाद उन्हें बालिका का विवाह केवल विधि अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर करने का आश्वासन देना पड़ा.
इस कार्रवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी चैनपुर, चैनपुर थाना प्रभारी और महिला पर्यवेक्षिका निर्मला कुमारी की अहम भूमिका रही. प्रशासन ने इसे बाल विवाह रोकने की सफलता के रूप में बताया और लोगों से अपील की है कि वे बच्चों के हित और कानून का पालन करें.
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