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पलामू बालिका गृह कांड : CRF के सचिव ने कहा-CWC के सदस्यों पर पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो

Ranchi :  पलामू बालिका गृह यौन शोषण मामले की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. इस मामले को लेकर चाइल्ड राइट्स फाउंडेशन (CRF) के सचिव बैजनाथ कुमार ने कहा कि पलामू बाल कल्याण समिति (सीडब्लूसी) के सभी सदस्यों पर पोक्सो एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए. उन्होंने सरकार से जल्द बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करने को कहा.

रजिस्टर में 28 बच्चियों के नाम, पर 27 बच्चियों को किया गया रांची शिफ्ट 

पलामू बालिका गृह में यौन शोषण मामले का खुलासा बीते तीन नवंबर को हुआ, जब बालिका गृह में पुलिस जांच करने पहुंची. बालिका गृह से 27 बच्चियों को रांची शिफ्ट किया गया. जबकि बालिका गृह के रजिस्टर में 28 बच्चियों के नाम दर्ज थे. एक लड़की के कम होने पर बालिका गृह में हड़कंप मच गया है. पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि लड़की लातेहार इलाके की है और उसे 18 वर्ष उम्र होने पर घर पहुंचा दिया गया है. मगर अब तक उसका पता नहीं चल पाया है. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने बालिका गृह के सुपरिटेंडेंट (संचालक) राम प्रताप गुप्ता के साथ काउंसलर प्रियंका कुमारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा दिया है.

बच्चियों की फोटो खींचकर अपने पास रख लेता था धीरेंद्र 

सूत्रों के अनुसार, बालिका गृह का काउंसलर धीरेंद्र बालिका गृह की बच्चियों पर गंदी नजर रखता था. वह रेस्क्यू की गयी बच्चियों को बालिका गृह भेजने के पहले फोटो खींचकर अपने पास रख लेता था. इसके बाद काउंसलर प्रियंका को फोटो भेजकर वह लड़कियों की डिमांड करता था. इस मामले में धीरेंद्र कभी भी गिरफ्तार हो सकता है. काउंसलर प्रियंका अपनी मर्जी के मुताबिक बालिका गृह को चलाती थी. इसमें सीडब्ल्यूसी का उसे संरक्षण प्राप्त था. बच्चियों को छोटी गलती पर भी प्रियंका उन्हें बेरहमी से मारती थी. बच्चियों की पिटाई की जानकारी भी सीडब्ल्यूसी को थी, पर काउंसलर पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी.

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