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पलामू : सिविल कोर्ट से हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा, अर्थदंड भी लगा

Palamu : पलामू सिविल कोर्ट ने शनिवार को हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक को 50 हजार और दो को 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. छठे जिला अपर सत्र न्यायाधीश अमरेश कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. कोर्ट ने साक्ष्य के आधार पर सुनील कुमार सिंह, चंदा देवी और अनिता देवी को दोषी पाया और सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी. (पढ़ें, मुख्तार">https://lagatar.in/after-mukhtar-ansari-bsp-mp-afzal-ansari-also-convicted-sentenced-to-4-years/">मुख्तार

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रेहला थाना में 22 सितंबर 2013 को दर्ज करायी गयी थी प्राथमिकी 

बता दें कि अजीत सिंह हत्याकांड में चंद्रमा सिंह ने 22 सितंबर 2013 को रेहला थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कधवन स्टैंड स्थित फूड जंक्शन होटल के पास चंद्रमा सिंह के बेटे अजीत सिंह और सुनील कुमार सिंह की नोक-झोंक हुई थी. इसकी जानकारी जब अजीत सिंह के छोटे भाई नरेंद्र सिंह को मिली तो वहां पहुंचा. इसी दौरान सुनील कुमार सिंह ने चंद्रमा सिंह के बेटे अजीत सिंह को पिस्तौल से गोली मार दी. जिससे वह घायल हो गया. नरेंद्र सिंह ने सुनील सिंह को पकड़ने की कोशिश की तो उसने उसे भी गोली मारकर घायल कर दिया. दोनों का इलाज सदर अस्पताल मेदिनीनगर में चला. जहां इलाज के दौरान अजीत सिंह की मौत हो गयी. जबकि नरेंद्र सिंह को रांची रेफर कर दिया गया. इसे भी पढ़ें : मुख्यमंत्री">https://lagatar.in/chief-minister-hemant-soren-offered-prayers-at-jagannathpuri/">मुख्यमंत्री

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