Palamu: पलामू उपायुक्त जिला दंडाधिकारी शशि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन किया. इसमें जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे 80 से अधिक ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याओं को उपायुक्त के समक्ष रखा.
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जनता दरबार में फरियादी
उपायुक्त के जनता दरबार में राजकीय मध्य विद्यालय नामुदाग से एक सहायक शिक्षक भी पहुंचे. शिक्षक विकास कुमार ने उपायुक्त को बताया कि वो 2019 से ही निलंबित हैं. इस वजह से कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. लिहाजा उन्होंने उपायुक्त से खुद को निलंबन मुक्त करने का अनुरोध किया.
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ऑन स्पॉट त्वरित कार्रवाई
चैनपुर के हरिनामाड़ से आये माला चौधरी ने भी अपनी फरियाद उपायुक्त को सुनाई. बताया कि 29 जनवरी 2019 को आग में उनका कच्चा मकान जल गया था. कई बार अंचल कार्यालय जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ. उन्होंने उपायुक्त से इस संबंध में उचित करवाई करने का अनुरोध किया. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने ऑन स्पॉट चैनपुर बीडीओ को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया. इसी क्रम में लेस्लीगंज के कुराइन पतरा से आये उदय नारायण तिवारी ने भी उपायुक्त से फरियादा लगाई. और कृषि कार्य करने हेतु डीप बोर की मांग की उनसे मांग की.
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कल्याण पदाधिकारी को कार्रवाई के निर्देश
मनातू से आये मुकेश कुमार ने उपायुक्त को बताया कि उनके पिता ब्रेन हैमरेज से पीड़ित हैं. और रांची स्थित सेवा सदन में इलाजरत हैं. मुकेश ने उपायुक्त को बताया कि उनकी आर्थिक स्तिथि ठीक नहीं है. जिससे वो अपने पिता का इलाज करवा सके. उन्होंने उपायुक्त से कुछ आर्थिक मदद के रूप में सहयोग की मांग की. इस पर उपायुक्त ने कल्याण पदाधिकारी को उचित करवाई करने के लिए निर्देशित किया.
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राजस्व विभाग के पदाधिकारी को निर्देश
पड़वा से आये विक्रम कुमार ने बताया कि उनके पीएम किसान के पहले क़िस्त के बाद बाकी क़िस्त नहीं आने की शिकायत की. इस पर उपायुक्त ने राजस्व विभाग के बिजनेस एनालिस्ट राजेश को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया. वहीं चैनपुर के कोशियारा पंचयात से आये ग्रामीणों ने अपने राशन डीलर की शिकायत की. जिसमें पिछले दो महीने का राशन नहीं देने का आरोप लगाया. और डीसी से उक्त राशन डीलर का लाइसेंस रद्द करने की मांग की.
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जनता दरबार में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना, दाखिल खारिज़, स्थानांतरण, पेंशन व राशन कार्ड से संबंधित आवेदन आये. जिसे उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए 15 दिनों के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया.
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