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पलामू : मनरेगा में मशीन का उपयोग करने पर डीडीसी ने संबंधित योजना को किया रद्द

Palamu: पलामू जिले के विश्रामपुर प्रखंड के बघमनवा पंचयात के ग्राम गौरा में जागा पासवान के खेत मे डोभा निर्माण में मशीन से कार्य करवाये जाने की शिकायत मिलने के बाद उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश के आलोक में डीडीसी शशेखर जमुआर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उक्त योजना को रद्द करते हुए सभी संबंधितों के विरुद्ध जिला द्वारा पूर्व से निर्धारित दर पर Proportionate Liability निर्धारित करते हुए इसमें व्यय की गयी राशि की वसूली करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा उन्होंने संबंधित मेट को तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त करते हुए भविष्य में किसी भी मनरेगा की योजना में मेट के रूप में चयन नहीं किया जाए संबंधित आदेश भी जारी किया है. इसे भी पढ़ें- HAZARIBAG">https://lagatar.in/hazaribag-%e0%a4%ac%e0%a4%a6%e0%a4%b9%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%b8%e0%a4%a1%e0%a4%bc%e0%a4%95-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%aa%e0%a4%b0%e0%a5%87%e0%a4%b6%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%b2%e0%a5%8b%e0%a4%97/15271/">HAZARIBAG

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जांच में पुष्टी होने पर उप विकास आयुक्त ने की कार्रवाई

मनरेगा योजना में अनियमितता बरतने की शियाकत मिलने के बाद उप विकास आयुक्त ने जिला स्तरीय जांच दल का गठन किया. उक्त जांच दल के प्रतिवेदन के आधार पर सभी दोषियों पर कार्रवाई की गयी. जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर उप विकास आयुक्त ने की कार्रवाई. मनरेगा योजनाओं में अनियमितता बरतने को लेकर डीडीसी ने सभी संबंधितों से स्पष्टीकरण भी मांगा है. जागा पासवान के खेत में डोभा निर्माण में मशीन का उपयोग किए जाने की पुष्टि एवं विश्रामपुर में मनरेगा अंतर्गत संचालित योजनाओं में मशीन से कार्य कराए जाने के संबंध में लगातार शिकायत मिलने के बाद डीडीसी ने संबंधित मेट, ग्राम रोजगार सेवक, पंचायत सचिव, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, मुखिया एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी से एक सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सहायक अभियंता पर मनरेगा अधिनियम की धारा 25 के तहत एक हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. और उप विकास आयुक्त ने विश्रामपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी योजनाओं का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण नहीं करने के आरोप में एक हज़ार रुपये का आर्थिक दंड लगाया. इसे भी पढ़ें- JAMTARA">https://lagatar.in/jamtara-%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%82%e0%a4%9a-%e0%a4%ae%e0%a4%b9%e0%a5%80%e0%a4%a8%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%af%e0%a4%be-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%b5/15262/">JAMTARA

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मनरेगा राशि की अनियमितता करने वालों से होगी वसूली : डीडीसी

उप विकास आयुक्त ने कहा कि मनरेगा में अनियमितता बरतने वालों से व्यय की गई संपूर्ण राशि का सुध के साथ वसूला जायेगा. उन्होंने बताया कि संबंधित मेट,संबंधित ग्राम रोजगार सेवक, संबंधित पंचायत सचिव एवं संबंधित कनीय अभियंता एवं मुखिया पर एक हज़ार-एक हज़ार का आर्थिक दंड लगाया गया है. डीडीसी ने बताया कुल 39,188 रुपये का व्यय किया गया था. उन्होंने कहा कि कुल व्यय गई राशि पर 4703 रुपये का ब्याज़ लगाया गया है. साथ ही मामले में संलिप्त पांच पदाधिकारियों पर कुल 5 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है. ऐसे में कुल वसूलनीय राशि 48,891 रुपये है. उप विकास आयुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को स्पष्टीकरण सहित वसूलनीय राशि एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर सभी संबंधित के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी. इसे भी पढ़ें- पलामू">https://lagatar.in/palamu-distribution-of-sweets-in-child-improvement-home-glimpse-of-happiness-seen-in-children/15238/">पलामू

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