Medininagar : पलामू जिले के सदर अंचल के सीओ अमरदीप बलहोत्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार, रजिस्टर फाड़ने व एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपी आशुतोष तिवारी की जमानत याचिका पर मेदिनीनगर कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई नहीं हो सकी. मामले की सुनवाई जिला एससी-एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में निर्धारित थी. लेकिन किसी कारणवश सुनवाई नहीं हो पाई. अब अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी.
गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने हम पार्टी के जिलाध्यक्ष आशुतोष तिवारी को 29 अक्टूबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. उनके विरुद्ध सदर सीओ अमरदीप बलहोत्रा की शिकायत पर मेदिनीनगर शहर थाना में मामला दर्ज किया गया था. पहला मामला शहर थाना में सरकारी कार्य में बाधा डालने, दस्तावेज फाड़ने व दुर्व्यवहार करने से संबंधित है. वहीं, दूसरा मामला एससी-एसटी एक्ट के तहत चौकीदार के साथ गाली-गलौज व धमकी देने को लेकर दर्ज कराया गया था. कोर्ट ने चौकीदार को भी उपस्थित होने का नोटिस भेजा है.
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