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पलामू : दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा, तीन अभियुक्त रिहा

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Palamu: पलामू जिला के मेदिनीनगर में जिला व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने दहेज हत्या के आरोप में पति को 10 साल की सजा सुनाई. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. इस मामले में लेस्लीगंज थाना के बनुवा निवासी तेतर यादव ने मुकेश कुमार यादव, पटन यादव, बसंती देवी व रीना कुमारी के विरुद्ध लेस्लीगंज थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था. जो लेस्लीगंज थाना कांड संख्या 9/2019 तिथि 20 जनवरी 2019 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी/34,302/34,201/34 के तहत दर्ज किया गया था. न्यायालय में मृतिका के पति मुकेश कुमार यादव, ससुर पटन यादव, सास बसंती देवी के खिलाफ ट्रायल चल रहा था. इसमें सास और ससुर को निर्दोष पाकर रिहा किया गया हैं. वहीं मुकेश कुमार यादव को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनायी गई है.

क्या है मामला

बता दें कि मुकेश कुमार यादव की शादी 2017 में अंजू देवी से हुई थी. शादी के बाद अंजू देवी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा. साथ ही मोटरसाइकिल की मांग की जाने लगी. ससुराल वाले अंजू के साथ मारपीट भी करते थे. जिसको लेकर गांव में पंचायत भी हुआ था. 2018 में अंजू देवी ने बेटी को जन्म दिया. लेकिन उसके बाद भी ससुराल वाले दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे. साथ ही मायके वालों को मुकेश कुमार ने धमकी देते हुए कहा था कि अगर दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिला तो पत्नी को मारकर फेंक देंगे. दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर अंजू देवी की हत्या कर उसकी लाश को छुपा दिया गया. पोस्टमाार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ की अंजू की हत्या गला दबाने व दम घुटने के कारण हुई थी. इसे भी पढ़ें- जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-jgi-launches-vertical-facility-of-online-class-is-available-like-offline/">जमशेदपुर

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