Palamu: पलामू जिला के व्यवहार न्यायालय के पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अभिमन्यु कुमार की अदालत ने पत्नी की हत्या के आरोप में पति को 10 साल की सजा सुनाई है. पति पर दहेज के लिये पत्नी की हत्या का आरोप लगाया गया था. मामले में सदर थाना अंतर्गत खनवा निवासी कबूतरी देवी ने अजय सिंह, रघुनाथ सिंह, निरोती देवी, कंचन सिंह व ललिता देवी के विरुद्ध सदर सतबरवा थाना कांड संख्या 98 / 2018 तिथि 19 जून 2018 को भारतीय दंड विधान की धारा 304 बी / 34 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. जिसमे बताया गया था कि पति अजय सिंह अपने परिवार के साथ मिलकर पत्नी रानी देवी को दहेज के लिये प्रताड़ित करता था. वहीं 19 जून 2018 की रात में पति अजय सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों ने मिलकर रानी देवी की गला दबाकर हत्या कर दी थी. रानी देवी का शव उसके ससुराल से बरामद किया गया था. इस मामले में अदालत में उसके पति अजय सिंह को साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित परिवार को प्रतिकार की राशि देने के लिए जजमेंट की कॉपी भेजी गई है. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-person-missing-from-home-for-work-complaint-to-police/">जमशेदपुर
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पलामू : पत्नी की हत्या के आरोप में पति को मिली 10 साल की सजा

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