Medininagar : पलामू जिला सिविल कोर्ट ने विवाहिता रूबी देवी की हत्या कर शव जलाने के मामले में उसके ससुर, पति व देवर को उम्रकैद की सजा सुनाई है. सजा जिला जज राजकुमार मिश्रा की अदालत ने सुनाई. अदालत ने तीनों दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
ज्ञात हो कि इस मामले में मृतका के पिता लातेहार थाना क्षेत्र के जालिम निवासी संपत्ति कुंवर ने 20 अप्रैल 2021 को अपने दामाद संजय साव, समधी सोहरी साव व छोटेलाल साव के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पिता ने बताया कि रूबी देवी की शादी वर्ष 2005 में संजय साव के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही दहेज को लेकर ससुराल में उसकी बेटी रूबी को प्रताड़ित किया जाता था. उसके साथ अक्सर मारपीट की जाती थी. एक बार मारपीट में उसका हाथ भी तोड़ दिया गया था.
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