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पलामू : वृद्ध दंपती के हत्यारोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला Medininagar : वृद्ध दंपती के हत्यारोपी को पलामू कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पलामू जिला व्यवहार न्यायालय के प्रथम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया. आरोपी कुंड मोहल्ला, डाल्टनगंज निवासी शिवम पांडेय है. कोर्ट ने आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं जमा करने पर 2 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. (पलामू">https://lagatar.in/category/jharkhand/palamu-division/">(पलामू

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क्या है पूरा मामला

इस मामले में 12 अगस्त 2021 को शहर थाना में सूचक अरुण कुमार के द्वारा अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके पैतृक आवास कुंड मोहल्ला सूचक के पिता राजेश्वर नाम (82)तथा उनकी मां शर्मिला देवी (75) रहते थे. 12 अगस्त 2021 को उसके छोटे भाई ने रांची से मोबाइल पर सूचना दी कि माता-पिता के साथ कोई घटना हुई है. घटना की सूचना मिलने पर सूचक जब अपने पैतृक आवास कुंड मोहल्ला घर पर आये तो पाया कि उनके पिता राजेश्वर राम और माता शर्मिला देवी मृत पड़ी थी. इस संबंध में सूचक ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध शहर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज करवाई. पुलिस अनुसंधान, सीसीटीवी फुटेज तथा फॉरेंसिक जांच के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया. अदालत ने साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए शिवम पांडेय को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसे भी पढ़ें : पापुआ">https://lagatar.in/pm-in-papua-new-guinea-said-one-family-one-future-is-our-mantra-the-whole-world-is-one-family-for-us/">पापुआ

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