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पलामू : नक्सली जोनल कमांडर लालू यादव उर्फ रौशन को पांच साल की जेल, एक हजार का जुर्माना

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Palamu :  ठेकेदारों से लेवी वसूली मामले में नक्सली जोनल कमांडर लालू यादव उर्फ रौशन को कोर्ट ने पांच वर्ष की जेल की सजा सुनाई है. साथ ही एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. लालू यादव पलामू के पांकी थाना क्षेत्र स्थित केकरगढ़ का रहने वाला है. जिला एवं सत्र न्यायधीश -02 की अदालत ने नक्सली कमांडर लालू यादव को दोषी पाते हुए सजा सुनायी है. एक लंबे अरसे के बाद पलामू में किसी नक्सली को कोर्ट से सजा हुई है. बता दें कि पलामू पुलिस लगातार नक्सली एवं अन्य घटनाओं के आरोपियों को सजा दिलवाने के लिए अभियान चला रही है. 

बीड़ी पत्ता ठेकेदार से मांगी थी लेवी  

दरअसल 2016 में पांकी के तत्कालीन थाना प्रभारी ललित कुमार को सूचना मिली थी कि झारखंड प्रस्तुति कमेटी (जेपीसी) के नक्सली बीड़ी पत्ता ठेकेदार से लेवी वसूलने पथराकला गांव आये हैं. इसी सूचना के अधार पर पुलिस ने छापेमारी की और जेपीसी के कमांडर लालू यादव को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार नक्सली कमांडर के पास से हथियार और लेवी के पैसे भी बरामद किये गये थे. इस मामले में लालू यादव के खिलाफ पांकी थाना में आईपीसी की धारा 384, 385, 307, 353, 34, 25 (1-ए), 26, 27, 35 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज है. इसके बाद सब इंस्पेक्टर महेंद्र हेंब्रम और नागेंद्र प्रसाद सिन्हा ने मामले का अनुसंधान किया था. हीं जोनल कमांडर रैंक के किसी नक्सली को सजा दिलवाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. [wpse_comments_template]      

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