दाह-संस्कार व शादी-विवाह के जुलूस पर लागू नहीं होगा निषेधाज्ञा
परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ मजमा बनाकर नहीं चलेगा. दाह-संस्कार, धार्मिक एवं शादी-विवाह के जुलूस पर लागू नहीं होगा. परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि के अंदर कोई भी संस्था/व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति के लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/वीक्षक/परीक्षार्थी/पुलिस बल को छोड़कर कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में नहीं जायेगा. परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति चिट-पूर्जा, प्रश्नपत्र वितरित नहीं करेगा. यह निषेधाज्ञा संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा. इसे भी पढ़ें – भाजपा">https://lagatar.in/congratulations-to-bjp-on-victory-we-will-continue-to-be-useful-to-the-people-in-their-happiness-and-sorrow-kejriwal/">भाजपाको जीत की बधाई, हम जनता के सुख-दुख में काम आते रहेंगे : केजरीवाल हर खबर के लिए हमें फॉलो करें Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029VaAT9Km9RZAcTkCtgN3q
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