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पलामू: डीसी के 'जिला बदर' आदेश का उल्लंघन महंगा पड़ा, पांकी पुलिस ने किया गिरफ्तार

पलामू जिले के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी 'जिला बदर' आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को पांकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गिरफ्तार आरोपी कुश कुमार यादव, पांकी थाना क्षेत्र के खपरमंडा गांव का निवासी है.
 

Palamu : पलामू जिले के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी 'जिला बदर' आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को पांकी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गिरफ्तार आरोपी कुश कुमार यादव, पांकी थाना क्षेत्र के खपरमंडा गांव का निवासी है. 

 

जानकारी के अनुसार, 7 मार्च 2026 की अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) लेस्लीगंज को सूचना मिली कि जिला बदर किए गए कुश कुमार यादव पांकी थाना क्षेत्र के चाँपी कला गांव में खुलेआम घूम रहा है. सूचना मिलने पर एसडीपीओ ने पांकी थाना प्रभारी राजेश रंजन के नेतृत्व में गठित टीम को चाँपी कला रोड पर रवाना किया और घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. 

 

उपायुक्त जारी किया था, जिसमें कुश कुमार यादव को झारखंड राज्य अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2002 की धारा 3(A) के तहत 7 अप्रैल 2026 तक पलामू जिले से बाहर रहने का निर्देश दिया गया था. इसके बावजूद आरोपी ने समय से पहले जिले में प्रवेश कर आदेश का उल्लंघन किया. जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. 

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