Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने चतरा जिले में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. पंचायत चुनाव पर रोक की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग की प्रक्रिया चल रही है. ऐसे में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकती है. रांची की लेटेस्ट खबरों के लिए यहां क्लिक करें…
दरअसल, चतरा जिले के कुंडा में जिला परिषद सदस्य अनिता कुमारी का नामांकन रद्द हुआ था. जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता प्रभात सिंह ने अदालत को बताया कि चतरा के भोक्ता जाति के लोग पहले अनुसूचित जाति की श्रेणी में थे. लेकिन केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 को उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में डाल दिया.
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अनिता कुमारी द्वारा दाखिल नामांकन पत्र चतरा डीसी ने यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि कुंडा जिला परिषद सदस्य की सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है. इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग से 4 सप्ताह में जवाब मांगा है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रभात सिंह के मुताबिक उन्होंने अदालत से यह आग्रह भी किया कि कुंडा जिला परिषद् की सीट को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की जाये.