Ranchi: टेंडर मैनेज करने और साहिबगंज जिले में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्जित करने के आरोपी पंकज मिश्रा ने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. झारखंड हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को पंकज मिश्रा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद पंकज मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की है.
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बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने पिछले वर्ष जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में 11.88 करोड़ रुपये जमा थे, जिसे ईडी जब्त कर चुकी है. जांच के दौरान ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. तलाशी के दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकद जब्त किये गये थे. तलाशी अभियान के दौरान, ईडी ने साइट से अवैध रूप से संचालित किये जा रहे पांच स्टोन क्रशर, पांच अवैध बंदूक और कारतूस भी जब्त किये थे.
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