Ranchi: साहेबगंज जिला में अवैध खनन के जरिए अकूत संपति अर्ज़ित करने के आरोपी पंकज मिश्रा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने ED और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. रांची PMLA (प्रीवेन्शन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) की विशेष कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद पंकज मिश्रा ने हाईकोर्ट में बेल के लिए गुहार लगाई है. बता दें कि सीएम के तत्कालीन विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने वर्ष 2022 जुलाई महीने में गिरफ्तार किया था. जांच के दौरान ED पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी जब्त कर चुकी है. वहीं ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 स्थानों पर तलाशी ली थी. इस दौरान कई दस्तावेज और 5.34 करोड़ रुपये नकदी जब्त की गई थी.
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