Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

हजारीबाग: पंसस पति पर 20 हजार रुपये घूस लेने का आरोप

Hazaribagh: झारखंड सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास के माध्यम से गरीबों का भी अपने पक्का मकान का सपना पूरा कर रही है. दूसरी ओर आवास मुहैया कराने के एवज में जरूरतमंदों का आर्थिक शोषण का मामला भी सामने आ रहा है. चौपारण प्रखंड की बसरिया पंचायत से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है. यहां की एक महिला ने पंचायत समिति सदस्य के पति पर अबुआ आवास दिलवाने के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया है. बसरिया पंचायत के बारेताम गांव निवासी जगदीश तुरी की पत्नी नेवरी देवी ने बीडीओ को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. उसने बताया है कि बसरिया पंचायत की पंचायत समिति सदस्य काजल कुमारी के पति भोला पासवान ने बहला-फुसला कर अबुआ आवास दिलाने के नाम पर उनसे 20 हजार रुपये ले लिये. अब पैसा वापस मांगने पर लौटाने से इनकार कर रहे हैं. भोला ने उन्हें और उनके पति को धमकी भी दी है कि जहां शिकायत करना है, कर लो, पैसा वापस नहीं होगा. महिला ने बीडीओ से उचित कार्रवाई करने की मांग की है.

चुनाव लड़ने के लिए उधर लिए थे पैसे : भोला पासवान

बसरिया पंचायत समिति सदस्य के पति भोला ने पर लगे आरोप को बिल्कुल निराधार बताया. उन्होंने कहा कि अबुआ आवास दिलवाने के नाम पर मैंने कोई पैसा नहीं लिया है. पंचायत चुनाव लड़ने के दौरान नेवरी के पुत्र दीपक तुरी से उन्होंने 10000 रुपये बतौर कर्ज लिए थे, पर आर्थिक तंगी के कारण अब तक पैसा वापस नहीं कर पाया हूं. इसके बाद उसकी मां बोली कि मेरा अबुआ आवास करवा दीजिए, तो हम बोले कि यह हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे. उन्होंने बताया कि आवेदिका का पक्का मकान भी है. किसी के बहकावे में आकर उनपर आरोप लगाया गया है. इसे भी पढ़ें - कल">https://lagatar.in/new-criminal-laws-will-be-implemented-from-tomorrow-murderers-will-be-punished-not-under-section-302-but-section-101-and-rapists-will-be-punished-under-section-63/">कल

से लागू हो जाएंगे नए क्रिमिनल लॉ, हत्यारों को 302 नहीं 101 व दुष्कर्मियों को धारा 63 में मिलेगी सजा
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही