- 2015 में जेएसएससी ने निकाला विज्ञापन, 2018 में नियुक्ति नियमावली बनी पर नियुक्ति प्रक्रिया नहीं बढ़ पायी आगे.
- पारा मेडिकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मिलेगी प्राथमिकता.
- हेमंत सरकार का फैसला, सामान्य श्रेणी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मिलेगी केवल एक बार छूट
Nitesh Ojha
Ranchi : राज्य के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अंतर्गत पारा मेडिकल में काम कर रहे सामान्य श्रेणियों के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को लेकर हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा व परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत पारा मेडिकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति में दो छूट दी गयी है. पहली छूट झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं पास करना और दूसरी छूट न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक लाने की अनिवार्यता से है. हालांकि यह छूट इन्हें केवल एक बार ही मिल पायेगी. इसे लेकर राज्य सरकार ने पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली – 2018 के नियम में संशोधन किया है. पारा मेडिकल कर्मियों में ए-ग्रेड नर्स, फार्मासिस्ट, एएनएम (ऑग्जिलरी नर्स मिडवाइफरी – हिंदी में सहायक नर्स दाई), एक्स-रे तकनीशियन सहित लैब तकनीशियन आते हैं.
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2015 से ही लटकी है नियुक्ति प्रक्रिया
झारखंड में पारा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया 2015 से ही लटकी हुई है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) ने 2015 में इनके लिए नियुक्ति को लेकर विज्ञापन जारी किया. बाद में नियुक्ति नियमावली में त्रुटि बताकर नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गयी. इससे 10 – 15 वर्षों से काम कर रहे कॉन्ट्रैक्ट कर्मी सड़कों पर उतर आए. लंबे संघर्ष के बाद तत्कालीन रघुवर सरकार ने पारा मेडिकल नियुक्ति नियमावली 2018 बनाया. इससे इन कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के अंदर एक उम्मीद जगी, लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया आज तक नहीं बढ़ पायी. अभी हाल ही में राज्य सरकार ने पारा मेडिकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति में कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में 4000 से अधिक पारा मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को बड़ी राहत मिली है.
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सामान्य श्रेणी को एक बार मिलेगी छूट
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) के द्वारा थर्ड श्रेणी के पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली – 2018 में कई प्रावधान है. इसमें एएनएम को मैट्रिक या 10वीं पास (न्यूनतम 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए), 18 माह का एएनएम प्रशिक्षण उत्तीर्ण तथा झारखंड नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए. सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों को राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों से मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करना होगा. हालांकि यह प्रावधान राज्य में आरक्षण नीति का लाभ ले रहे अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा. अब जो संशोधन किया गया है कि उसमें सामान्य श्रेणी के कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मामले में उपरोक्त प्रावधानों से एक बार के लिए छूट दी गयी है.
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