Ranchi: संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने और इसकी जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सोमवार को आंशिक सुनवाई हुई. जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस ए अमानुल्ला की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई. सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने इस मामले में पक्ष रखा. दरअसल हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें अदालत ने घुसपैठ की जांच के लिए केंद्र और राज्य सरकार से फैक्ट फाइंडिंग कमिटी गठित करने और इसके लिए दो अधिकारियों का नाम 30 सितंबर से पूर्व अदालत को बताने का निर्देश दिया था.
बता दें कि जमशेदपुर जिले के रहने वाले दानयल दानिश ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर बांग्लादेशी मूल के लोगों द्वारा संथाल के इलाके में घुसपैठ का मामला उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है. जिसपर अब तक हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि संथाल इलाके में आदिवासियों की संख्या घटी है और वहां की जमीन मुस्लिम धर्म के लोगों को गिफ्ट डीड के जरिए दी जा रही है. वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में यह भी बताया है कि संथाल इलाके में ईसाई समुदाय के लोगों की संख्या में कई गुणा इजाफा हुआ है और आदिवासियों की आबादी 44 फीसदी से मात्र 28 फीसदी रह गई है.
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