- 3 मई सुबह 6 बजे तक ही लागू था स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन)
- सीएम की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिया गया फैसला
Ranchi : कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर झारखंड में लगे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह (आंशिक लॉकडाउन) को लेकर हेमंत सरकार ने मंगलवार शाम एक बड़ा फैसला लिया है. राज्य में एक सप्ताह के लिए यानि 10 जून तक के लिए आंशिक लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है. वहीं हेमंत सरकार ने राज्यवासियों को प्रतिबंध के साथ कुछ छूट भी दी है. बता दें कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि गुरुवार यानी 3 मई सुबह 6 बजे तक थी. इससे पहले लॉकडाउन बढ़ाने या नहीं बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से सुझाव मांगे थे. सुझाव में कई लोगों ने सलाह दी थी कि प्रतिबंध के साथ सरकार आंशिक लॉकडाउन में छूट देने की दिशा में कदम उठायें. उन्हीं सुझाव को मानते हुए मंगलवार को सीएम ने उपरोक्त फैसला लिया है. रांची जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो जैसे जिलों में पहले की तरह ही लॉकडाउन लागू रहेगा.
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अपने जिलों में मूवमेंट के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी
15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है, जहां कोरोना संक्रमण की दर अभी काफी कम है. वहीं राजधानी समेत 9 जिलों में कई तरह की दुकानों को खोलने को लेकर अभी भी पूर्व की तरह प्रतिबंध लागू रहेगा. शादी समारोह में कोई छूट नहीं. सीेएम का कहना है कि बहुत मुश्किल से कोरोना पर नियंत्रण किया गया है. ऐसे में जरूरी है कि वैसे जिलों में जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, बाजार ज्यादा हैं, वहां प्रतिबंध पूर्व की तरह लागू रहेगा. ऐसे जनसंख्या घनत्व वाले जिलों में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो सहित 9 जिले शामिल हैं. वहीं कम जनसंख्या वाले जिलों में कपड़ा, जूते की दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन दोपहर 2 बजे तक ही. वहीं अब अपने जिलों में मूवमेंट के लिए ई-पास की बाध्यता खत्म कर दी गयी है. यह राज्य के सभी जिलों के लिए लागू होगा. कुछ देर के बाद सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी होगी.
जानिए, आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में क्या-क्या निर्णय लिए गए हैं
- स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को 10 जून सुबह 6:00 बजे तक बढ़ाया गया है
- जिले के अंदर और इंटर डिस्ट्रिक्ट में ई-पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है
- सरकार ने जिलों को दो श्रेणियों में बांटकर कुछ रियायत देने का फैसला किया है
- ज्यादा संक्रमण वाले 9 जिलों बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, रांची, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, जेवर और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़कर बाकी सभी दुकानें खुलेंगी.
- अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है
- सभी 24 जिलों में दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक की खुली रहेंगी
- सभी 24 जिलों में मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी
ये अनुचित है छुट में शिक्षा विभाग को भी जोड़ा जा सकता था
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