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दल बदल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विधानसभा की याचिका, हाइकोर्ट बुधवार को सुनवाई पूरी करे

Ranchi:  दल बदल मामले में झारखंड विधानसभा के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया है. झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाइकोर्ट को यह निर्देश दिया है कि  बुधवार को झारखंड हाइकोर्ट में  दल बदल के मामले में सुनवाई पूरी कर अपना फैसला सुनाये. सुप्रीम कोर्ट के  फैसले के बाद अब सबकी निगाहें बुधवार को  झारखंड हाइकोर्ट में होने वाली सुनवाई पर टिकी हुई है. इसे भी पढ़ें -दल">https://lagatar.in/party-change-case-supreme-court-dismisses-the-petition-of-the-assembly-the-high-court-completes-the-hearing-on-wednesday/17183/">दल

बदल मामला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विधानसभा की याचिका, हाइकोर्ट बुधवार को सुनवाई पूरी करे

हाइकोर्ट के आदेश को विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती 

झारखंड विधानसभा ने हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी.. झारखंड हाइकोर्ट ने पिछले दिनों बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के ट्रिब्यूनल में चल रहे दल बदल मामले की सुनवाई पर 13 जनवरी तक रोक लगा दी थी.  हाइकोर्ट के इसे आदेश को विधानसभा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा द्वारा दायर एसएलपी को खारिज कर दिया है. इसे भी पढ़ें -दल-बदल">https://lagatar.in/supreme-court-reached-case-of-defection-babulal-filed-a-caveat/11910/">दल-बदल

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17 दिसंबर को फिर जारी किया गया नोटिस 

बता दें कि झारखंड विधानसभा के स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने विधायक भूषण तिर्की के आवेदन पर 10वीं अनुसूची के तहत बाबूलाल मरांडी को एक बार फिर 17 दिसंबर को नोटिस जारी दिया है. नोटिस में बाबूलाल मरांडी से दोबारा यह पूछा गया है कि क्यों न आपके खिलाफ दलबदल कानून के तहत कार्रवाई की जाए?. इस पर जवाब मांगा गया है. इसे भी पढ़ें -बाबूलाल">https://lagatar.in/babulal-marandis-case-of-defection-high-court-will-decide-on-thursday/10408/">बाबूलाल

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अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है

पूर्व में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया गया था, जिस पर हाइकोर्ट ने 17 दिसंबर को यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि 10वीं अनुसूची में स्वतः संज्ञान लेकर अध्यक्ष को नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है. जबकि अदालत में सुनवाई के दौरान विधानसभा की तरफ से पक्ष रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा था की दल बदल के इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लिया गया संज्ञान संवैधानिक है. और आर्टिकल 226 के तहत जब तक विधानसभा के न्यायाधिकरण में यह मामला लंबित है. अदालत को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. इसे भी पढ़ें -">https://lagatar.in/jvm-bjp-filed-a-case-of-defection-of-babulal-marandi-including-pradeep-yadav-and-brothers-tirkey/1740/">

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