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पादरी बजिंदर सिंह रेप मामले में दोषी करार, 1 अप्रैल को सुनाई जायेगी सजा

 
Mohali : मोहाली(पंजाब) के POCSO कोर्ट द्वारा विवादित पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न और रेप मामले में दोषी करार दिये जाने की खबर है. कोर्ट 1 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगा. इस केस में 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था.   

पादरी ने पीड़िता को अपने घर में बुलाया और रेप किया

पांच आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिये गये. लेकिन पादरी बजिंदर को दोषी ठहराया गया. FIR भारतीय दंड संहिता की धाराएं 74, 126 (2), 115 (2), 351 (2) के तहत दर्ज की गयी थी. 2018 में 35 वर्षीय महिला ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था. पीड़िता के अनुसार बजिंदर सिंह ने मोहाली स्थित अपने घर में उसे बुलाया और रेप किया.

2018 में  दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ

पादरी ने इसे रिकॉर्ड कर ब्लैकमेल करने की धमकी दी. अप्रैल 2018 में शिकायत दर्ज होने के बाद वह फरार हो गया था. बाद में दिल्ली एयरपोर्ट से तब गिरफ्तार हुआ, जब वह उसी साल जुलाई में लंदन भागने की कोशिश कर रहा था. बता दें कि हाल ही में एक अन्य 22 वर्षीय महिला ने जालंधर में उस पर यौन उत्पीड़न का नया आरोप लगाया है. मोहाली पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है. पीड़िता ने मुल्लांपुर पुलिस स्टेशन में बयान दर्ज कराया हैं. एक बात और कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें पादरी बजिंदर सिंह अपने ऑफिस में महिला और कर्मचारियों के साथ मारपीट करता दिख रहा है. उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, पीछा करना, आपराधिक धमकी और शारीरिक हमले जैसी धाराओं में केस दर्ज हैं. इसे भी पढ़ें : 45">https://lagatar.in/cabinet-approves-purchase-of-156-made-in-india-lch-prachand-helicopters-deal-worth-rs-45-thousand-crore/">45

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