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पटना: हाईकोर्ट ने मदरसों की जांच के दिए आदेश, 609 की अनुदान राशि रोकने के निर्देश

 
Patna : पटना हाई कोर्ट ने राज्य के 2459 सरकारी अनुदान प्राप्‍त मदरसों की जांच के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को जांच का आदेश दिया है. इसे लेकर उन्हें सभी DM के साथ बैठक करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग पूरे राज्‍य के कुल 2459 मदरसों की मान्‍यता की प्रामाणिकता की जांच करेगा. इसके अलावा,कोर्ट ने जांच पूरी होने तक राज्य के 609 मदरसों को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं करने का भी आदेश दिया है. कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि राज्‍य में खुलेआम फर्जी तरीके से मदरसों का संचालन किया जा रहा है और सरकारी अनुदान उठाया जा रहा है. पटना हाईकोर्ट ने इसपर नाराजगी जताते हुए 2459 मदरसों को रडार पर लिया है. बिहार के सीतामढ़ी जिले के मोहम्मद अलाउद्दीन बिस्मिल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 14 फरवरी को होगी. इसे भी पढ़ें: जमशेदपुर">https://lagatar.in/jamshedpur-saraswati-puja-on-january-26-worship-mother-in-this-auspicious-time/">जमशेदपुर

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