Search

 
 
 

बिहारः कोरोना से मौत के आंकड़ों पर हाईकोर्ट सख्त, लापरवाह कर्मियों को करें बर्खास्त

 

Patna: बिहार में कोरोना संक्रमण को लेकर पटना हाईकोर्ट सख्त है. कोरोना से जुड़े मामलों की हर दिन सुनवाई हो रही है. इसी कड़ी में कोरोना से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य के तमाम पंचायतों के मुखिया, उप मुखिया, प्रखंडों में प्रमुख, उप प्रमुख और जिला परिषद स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को निर्देश दिया है. इस निर्देश में उनके क्षेत्रों में जितने भी मौतें होती हैं, उन सबकी जानकारी नजदीकी जन्म व मृत्यु निबंधकों को 24 घंटे के अंदर देने को कहा है, ताकि सरकारी अधिकारियों को यह पता लगाने में सहूलियत हो कि राज्य में हुई मौतों में कितनी कोरोना के कारण हुई हैं. 

हाईकोर्ट ने दी हिदायत

हाईकोर्ट ने यह हिदायत भी दी है कि यदि कोई भी लोक-प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में हुई मौत की जानकारी नहीं देते हैं तो इसे उनकी कर्तव्यहीनता माना जाएगा. ऐसे प्रतिनिधियों को कर्तव्यहीनता के आधार पर पंचायती राज कानून के तहत बर्खास्त करें. इसके अलावा बिहार के गांव-गांव में कोरोना टेस्टिंग से लेकर आइसोलेशन, दवा आदि की व्यवस्था तभी संभव होगी जब पंचायत प्रतिनिधियों को कोरोना से लड़ने की मुहिम में शामिल किया जाएगा. इस मामले पर अगली सुनवाई 17 मई तय की गई है.

Comments
Leave a Comment
Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही