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पटना: मुश्किल में तेज प्रताप यादव, HC ने फैमिली कोर्ट के फैसले को किया रद्द, घरेलू हिंसा के तहत अब होगी सुनवाई

Patna: पटना हाईकोर्ट में तेजप्रताप यादव और ऐश्वर्या राय के तलाक मामले में सुनवाई हुआ. इस दौरान कोर्ट ने ऐश्वर्या की अपील को मंजूर करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया. हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति पी बी बजनथरी और अरुण कुमार झा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा को लेकर दायर अर्जी का निपटारा तीन महीने में करने का निर्देश दिया है.

ऐश्वर्या राय ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर HC में की थी अपील

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alt="" width="600" height="400" /> बता दें कि,फैमिली कोर्ट में घरेलू हिंसा की जगह हिंदू मैरिज एक्ट के तहत फैसला सुनाया गया था. जिसमें ऐश्वर्या के लिए प्रति माह 22,000 रुपये का न्यूनतम भरण-पोषण निर्धारित किया गया था. जिसके बाद ऐश्वर्या ने फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अपील की थी. जिसके बाद कोर्ट ने उनकी दलील को स्वीकार करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है.

2018 में हुई थी दोनों की शादी

12 मई 2018 को बड़े ही धूमधाम से लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से हुई थी. इस शादी में कई दिग्गज नेता शामिल हुए थे. लेकिन कुछ ही महीनों में इनके रिश्ते में दरार आ गयी और मामला तलाक तक पहुंच गया. वहीं ऐश्वर्या ने इस दौरान अपनी सास राबड़ी देवी पर भी गंभीर आरोप लगाये थे. इसे भी पढ़ें: नक्सली">https://lagatar.in/nia-is-interrogating-rupesh-kumar-an-active-member-of-naxalite-prashant-boses-squad/">नक्सली

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