%OBC आरक्षण लाकर जल्द कराएंगे पंचायत चुनाव, गठबंधन की मजबूती के लिए बनेगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम : अविनाश पांडेय
दुकानदारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा
सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट में मौखिक रूप से कहा कि लॉ एन्ड ऑर्डर के कारण दुकानें खाली करवाना समस्या का हल नहीं है. वहीं रांची नगर निगम के द्वारा अदालत को बताया गया कि जिन दुकानदारों को मोरहाबादी से हटाया गया है इन्हें दूसरी जगह शिफ़्ट किया जा रहा है. बता दें कि मोरहाबादी के आंदोलनरत फुटपाथ दुकानदारों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. 202 दुकानदारों ने उपायुक्त, नगर आयुक्त और जिला दंडाधिकारी के उपर वाद दाखिल किया है. वाद में इस बात का जिक्र है कि वर्षो से ठेला खोमचा, गुमटी, लगाकर व्यापार कर रहे दुकानदारों को गलत तरीके से हटाया जा रहा है. इसे भी पढ़ें - UN">https://lagatar.in/un-human-rights-commissioner-tweeted-india-should-stop-judicial-harassment-of-rana-ayub-indian-representative-rejected-the/">UNके मानवाधिकार आयुक्त ने ट्वीट किया, राणा अय्यूब का न्यायिक उत्पीड़न बंद करे भारत, भारतीय प्रतिनिधि ने आरोप खारिज किये
क्या है मामला
गौरतलब है कि बीते 27 जनवरी को मोरहाबादी में गैंगवार हुआ था. जिसमें एक अपराधी की मौत हो गयी थी. जिसके बाद 28 जनवरी को शाम 6 बजे जिला प्रशासन ने मोरहाबादी में निषेधाज्ञा लगा दी, साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दिया. मोरहाबादी में गुमटी, ठेला, खोमचा लगाने वालों को वहां से अपनी दुकानों को हटाने का आदेश जारी कर दिया. जिस कारण वहां के दुकानदारों को रोजी- रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी. जिसके विरोध में दुकानदारों ने लगातार 14 दिनों तक आंदोलन किया. जिसके बाद रांची नगर निगम ने वैकल्पित जगह देकर आंदोलन को खत्म कराया. दुकानदारों के लिए नगर निगम ने जेसीबी लगाकर साफ सफाई करायी. परंतु इसके बाद नगर निगम जगह देने की बात से मुकर गया. इसे भी पढ़ें - अपार">https://lagatar.in/hemant-sarkar-ineligible-despite-immense-resources-misused-7000-crore-dmft-amount-from-center-jayant-sinha/">अपारसंसाधन के बावजूद हेमंत सरकार अयोग्य, केंद्र से मिले 7000 करोड़ DMFT राशि का किया दुरुपयोग : जंयत सिन्हा [wpse_comments_template]

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