Ranchi : पलामू जिला प्रसाशन द्वारा धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम स्थगित करने के आदेश को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है. जिला प्रसाशन के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पलामू डीसी द्वारा कार्यक्रम रद्द करने के आदेश को निरस्त कर दिया है. जिसके बाद अब पलामू में धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का रास्ता साफ हो गया है. इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंदा सेन कोर्ट में हुई. वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ऋषभ कौशल ने बहस की. इस संबंध में दीना राम की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. याचिका के कहा गया है कि बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुरुआत में अनुमति दी गई थी. लेकिन बाद में यह कहकर अनुमति रद्द कर दी गई कि कार्यक्रम से अमानत नदी प्रदूषित होगी. पलामू में बाबा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम 10 से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया है. इस कार्यक्रम की संयोजक मेदिनीनगर की पहली मेयर अरुणा शंकर हैं. इसे भी पढ़ें -बिहार">https://lagatar.in/bihar-lalu-prasad-yadav-is-being-interrogated-in-the-ed-office-rjd-leaders-and-workers-gathered/">बिहार
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