सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीमित करना निष्पक्ष और न्यायसंगत नहीं हो सकताः सीएम
बकायेदारों पर लगेगा जुर्माना, नहीं चुकाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने बड़े बकायेदारों को पहले ही नोटिस जारी कर दिया है. इसके बावजूद अगर टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो निगम जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू करेगा. प्रथम सप्ताह तक भुगतान नहीं करने पर 1% अतिरिक्त जुर्माना लगेगा. दूसरे सप्ताह में यह बढ़कर 2% हो जाएगा. एक महीने की देरी होने पर 3% और दो महीने बाद 5% अतिरिक्त जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद भी यदि टैक्स जमा नहीं किया जाता है, तो संबंधित संपत्तियों को सील करने सहित अन्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी.छुट्टी के दिन भी खुले रहेंगे टैक्स कलेक्शन केंद्र
करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, रांची नगर निगम ने विशेष व्यवस्था की है. आगामी अवकाश तिथियों-23 मार्च (रविवार), 30 मार्च (रविवार) और 31 मार्च (सोमवार) को भी रांची नगर निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय में स्थित जन सुविधा केंद्र खुले रहेंगे. इन केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होल्डिंग टैक्स, जलकर, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान किया जा सकेगा.ऑनलाइन भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध
जो करदाता कार्यालय नहीं आ सकते, वे www.ranchimunicipal.com">http://www.ranchimunicipal.com">www.ranchimunicipal.comवेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से भी अपना टैक्स जमा कर सकते हैं.
निगम की नागरिकों से अपील
रांची नगर निगम ने सभी सम्मानित नागरिकों से अपील की है कि वे 31 मार्च से पहले अपने टैक्स का भुगतान करें, ताकि अतिरिक्त जुर्माने और सख्त कार्रवाई से बचा जा सके. समय पर भुगतान से न केवल नागरिकों को राहत मिलेगी, बल्कि नगर प्रशासन को भी शहर की बेहतरी के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में सहायता मिलेगी. इसे भी पढ़ें -चाईबासा">https://lagatar.in/ied-blast-during-naxal-operation-in-chaibasa-two-soldiers-including-sub-inspector-injured/">चाईबासामें नक्सल अभियान के दौरान IED ब्लास्ट, सब इंस्पेक्टर समेत दो जवान घायल

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