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होल्डिंग टैक्स भरें नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई : नगर प्रशासक

Latehar: नगर प्रशासक राजीव रंजन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के समाप्त होने से पूर्व अपने-अपने घर व प्रतिष्ठान का होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर उसे जमा कराने की अपील नगरवासियों से की है. उन्होंने कहा कि होल्डिंग टैक्स भरना आवश्यक है. अगर जांच के दौरान होल्डिंग टैक्स नहीं पाया गया तो कानूनी कार्रवाई भी संभव है. इसके अलावा उन्होंने व्यापार करने वाले व्यापारी व दुकानदारों से अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस भी बना लेने की अपील की. रंजन ने जल उपभोक्ताओं से नियमित जल-कर जमा कराने की अपील भी की. कहा कि नियमित जल-कर नहीं भरने से कनेक्शन काट कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. इसे भी पढ़ें-चतरा">https://lagatar.in/chatra-news-of-going-to-destroy-poppy-cultivation-without-weapons-two-martyred-in-encounter-questions-are-being-raised/">चतरा

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