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31 मार्च तक जमा कर लें होल्डिंग टैक्स, वरना भरना पड़ेगा जुर्माना

Ranchi :  अगर आपने अभी तक होल्डिंग टैक्स जमा नहीं किया है तो कल यानी 31 मार्च तक कर लें, वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा. रांची नगर निगम ने भवन मालिकों को होल्डिंग टैक्स जमा करने की अंतिम तिथि की याद दिलाई है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए होल्डिंग टैक्स भुगतान का अंतिम दिन 31 मार्च है. अगर आप निर्धारित समय सीमा के भीतर टैक्स जमा नहीं करते हैं, तो अगले वित्तीय वर्ष में करदाताओं को जुर्माने के साथ टैक्स भरना पड़ेगा. रांची नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए खास इंतज़ाम किए हैं. रांची नगर निगम कार्यालय और डोरंडा अंचल कार्यालय के जन सुविधा केंद्र करदाताओं के लिए सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे. यहां आप होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स, ट्रेड लाइसेंस शुल्क और वेस्ट यूजर चार्ज का भुगतान कर सकते हैं. इसके अलावा, करदाता नगर निगम के वेबसाइट wwwhttp://www.ranchimunicipal.com">www

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पर ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकते हैं.

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