Ranchi : हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को माडा (मिनरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी) और पलामू जिला परिषद के कर्मचारियों को छह महीने के अंदर सेवानिवृत्ति भुगतान करने का निर्देश दिया है. झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि इसके लिए स्किम तैयार कर बकाया राशि का भुगतान करें. वैभव गहलोत समेत अन्य के द्वारा झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी. जिसमें कहा गया था कि माडा और पलामू जिला परिषद् के अधीनस्थ कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने में काफी देर होती है और जो राशि मिलती उसका भुगतान किश्तों में होता है. इस जनहित याचिका पर हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के इस आदेश से करीब 1000 रिटायर्ड कर्मचारियों को राहत मिलेगी.
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