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समय पर करें होल्डिंग टैक्स का भुगतानः RMC

Ranchi: रांची नगर निगम के अपर प्रशासक फिलिप बारला के नेतृत्व में निगम के राजस्व शाखा के पदाधिकारियों व कर्मियों की एक टीम ने निगम क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों में होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस, जल कर आदि की जांच की. जिसमें मुख्य रूप से गोपाल कॉम्प्लेक्स, श्रद्धानंद रोड, अपर बाजार, कचहरी रोड आदि में स्थित विभिन्न घरों व प्रतिष्ठानों में जांच अभियान चलाया गया. अभियान के क्रम में जिन भवनों में होल्डिंग टैक्स काफी समय से बकाया पाया गया या व्यवसाय करने के बाद भी कॉमर्शियल होल्डिंग नहीं कराया गया, उन्हें जल्द से जल्द कॉमर्शियल होल्डिंग कराते हुए कर का भुगतान करने का निर्देश दिया गया. साथ ही जिन प्रतिष्ठानों में ट्रेड लाइसेंस की वैधता समाप्त पाई गई, उन्हें भी जल्द रिनुअल करने का निर्देश दिया गया. जल कर के जांच में कई निजी भवन पाए गए, जहां मीटर में जीरो रीडिंग प्रदर्शित हो रही है. इस पर अपर प्रशासक ने राजस्व शाखा के कर संग्रहकर्ता व पीएमसी के प्रतिनिधियों को टीम गठित कर ऐसे भवनों को जांच करने का निर्देश दिया. त्वरित कार्रवाई करते हुए इसे ठीक करने का निर्देश दिया. अपर प्रशासक ने कहा कि निगम क्षेत्र के सभी निजी सरकार भवन, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं सभी मकान मालिक अपने अपने होल्डिंग टैक्स का भुगतान समय पर करें. साथ ही सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के लिये ट्रेड लाइसेंस लेना अनिर्वाय है. टीम को निर्देश दिया कि बिना ट्रेड लाइसेंस का कारेाबार कर रहें प्रतिष्ठानों को चिन्हित करें. अभियान पूरे माह चलाने का निर्देश दिया. मौके पर उप प्रशासक गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक चंद्रदीप कुमार, नगर प्रबंधक, पीएमसी के प्रतिनिधि, राजस्व शाखा संग्रहकर्ता व कर्मी शामिल थे. इसे भी पढ़ें - गोधरा">https://lagatar.in/film-the-sabarmati-report-made-on-godhra-incident-is-tax-free-in-madhya-pradesh/">गोधरा

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