Ranchi : पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज कराने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है. बता दें कि झारखंड पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक रिपोर्ट में पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के पास आय से 199 प्रतिशत अधिक संपत्ति मिली थी. बीते जून माह को मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से एसीबी को पीई दर्ज करने संबंधित आदेश भेजने की बात सामने आयी थी. उसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को पीई दर्ज करने का निर्देश दिया है. अब निलबिंत अभियंता प्रमुख के खिलाफ विधिवत जांच होगी.
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भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री लगातार उठा रहे सख्त कदम
मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद से हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के खिलाफ कई अहम फैसले लिए हैं. इसमें प्रमुख हैं.
• हेहल, रांची के तत्कालीन अंचलाधिकारी अनिल कुमार सिंह के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति दी.
• भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पलामू थाने में दर्ज प्राथमिकी में जिला कल्याण कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत अभियुक्त मनोज कुमार और जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा-7 (ए) के तहत अभियोजन चलाने का निर्देश दिया गया था. मामला अनुसूचित जनजाति, अनसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग में हुए भ्रष्टाचार से जुड़ा है.
• झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष अरविन्द कुमार, झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के सदस्य आरएन. सिंह (अभियंत्रण) एवं मेसर्स बिहार फाउंडरी एंड कास्टिंग लिमिटेड के प्रोपराइटर गौरव बुधिया के विरुद्ध निगरानी जांच की स्वीकृति दी.
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