रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने पर जुर्माने का प्रावधान छह माह के लिए बढ़ाया गया

Chakradharpur / Kiriburu : देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप भले ही कम होता नजर आ रहा है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर का खतरा अब भी बना हुआ है. भारतीय रेलवे ने भी एहतियात बरतते हुए रेलवे परिसर में मास्क नहीं पहनने वालों पर 500 रुपए के जुर्माने के प्रावधान की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया है. रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार 17 अप्रैल 2021 को छह माह के लिए इस प्रावधान को लागू किया गया था. अब फिर से स्थिति की समीक्षा करते हुए जुर्माने के इस प्रावधान को अगले छह माह यानी 16 अप्रैल 2022 या अगले आदेश तक बढ़ा दिया है. [wpse_comments_template]
Leave a Comment