Ranchi: पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कांडों का निर्धारित समय सीमा पर निष्पादन करने का एडीजी अभियान संजय आनन्द लाठकर ने निर्देश दिया है. बुधवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक आयोजित किया था. इस दौरान एडीजी ने जिले के एसपी को यह निर्देश दिए. इस बैठक में रेंज के डीआईजी और जोनल आईजी भी शामिल हुए थे. इस बैठक में एडीजी अभियान ने महिलाओं के के खिलाफ होने वाले लैंगिक और पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज कांडों के निर्धारित समय सीमा के अंदर निष्पादन की समीक्षा की.
समीक्षा के दौरान जिन जिलों के निष्पादन स्तर में कमी पाया गया, उन जिलों के एसपी को कांड के निष्पादन के कई बिन्दुओं पर निर्देश देते हुए कांड का निष्पादन त्वरित गति से करने और जिलों में दर्ज संवेदनशील कांडों की मॉनिटरींग करने साथ ही साथ जोनल आईजी और डीआईजी भी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज कांडों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा के भीतर कांडों का निष्पादन सुनिश्चित कराने के लिए निर्देश दिया गया.
न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों की भी सुरक्षा व्यवस्था करें सुनिश्चित
एडीजी अभियान जिले के एसपी को यह निर्देश दिया गया कि जब तक कोर्ट से संबंधित पदाधिकारी और कर्मी अपने कार्यालय में उपस्थित रहते हैं तब तक उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे. साथ ही न्यायिक पदाधिकारियों के आवासों की भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. जिला के प्रधान सत्र न्यायाधीश से समन्वय स्थापित कर सीसीटीवी कैमरा स्थापित करने के लिए आवश्यकतानुसार उसकी संख्या की सूची जैपआईटी को उपलब्ध कराते हुए. सभी न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा की निगरानी के लिए पर्याप्त संख्या में तकनीकी रूप से दक्ष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाये.
साक्षियों की गवाही न्यायालय में ससमय सुनिश्चित करने का आदेश
एडीजी ने कहा कि पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों की गवाही न्यायालय में ससमय सुनिश्चित करने और वैसे पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जो न्यायालय में अपनी गवाही के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा जोनल आईजी और रेंज के डीआईजी निर्देश दिया गया की गवाहों की उपस्थिति के संबंध में विशेष समीक्षा करने सहित जिलों में स्थापित विधि शाखाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर ध्यान दें.
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