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दिवाली-छठ पर सिर्फ दो घंटे आतिशबाजी की इजाजत, पटाखों की बिक्री को लेकर निर्देश जारी

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जारी किया दिशा-निर्देश

Ranchi : झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दीपावली, छठ और गुरु पर्व पर आतिशबाजी के लिए समय निर्धारित कर दी है. इन तीनों पर्व पर दो घंटे तक आतिशबाजी की जा सकेगी, जबकि क्रिसमस और न्यू ईयर पर मात्र 35 मिनट तक आतिशबाजी करने का समय तय किया गया है. बोर्ड द्वारा तैयार दिशा-निर्देश के अनुसार, दीपावली की रात को आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे चलाने की इजाजत होगी. छठ के दिन सुबह छह से आठ, गुरु पर्व पर रात आठ से दस और क्रिसमस व नये साल पर 31 दिसंबर की रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी.

125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की बिक्री की इजाजत

झारखंड हाईकोर्ट ने भी 16 अक्टूबर को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रांची में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती से रोक लगाने का आदेश दिया है. कोर्ट ने यह भी कहा है कि ध्वनि प्रदूषण को लेकर शिकायतें दर्ज कराने वालों के नाम हर हाल में गोपनीय रखे जायें. इस मामले में कोर्ट ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी निर्देश जारी किया है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से पारित आदेश के आलोक में आतिशबाजी के लिए मापदंड निर्धारित किये हैं. झारखंड के उन शहरों में जहां वायु गुणवत्ता का स्तर अच्छा या संतोषप्रद है, वहां निर्धारित समय पर ही पटाखे चलाये जा सकेंगे. पटाखों की बिक्री को लेकर भी निर्देश जारी किये गये हैं. दिशा-निर्देश के अनुसार, राज्य में 125 डेसिबल से कम क्षमता वाले पटाखों की ही बिक्री की जा सकेगी. साइलेंट जोन में 100 मीटर की परिधि में आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी. निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसे लेकर राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भी पत्र लिखा गया है.

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