Ranchi: पेसा कानून आदिवासियों का स्वशासन अधिकार है. जिसके तहत ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में खनन, वन संपदा, बाजार और बालू घाटों पर नियंत्रण का अधिकार मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट औऱ केद्र राज्य सरकार को राज्य में पेसा नियमावली बनाने का निर्देश दिए है. उक्त बातें सोमवार को आदिवासी समन्वय समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा ने अभिवादन बैक्वेट हॉल में आयोजित पेसा कानून पर हुई चर्चा परिचर्चा में कही.
परिचर्चा के दौरान सामाजिक कार्याकार्ता ग्लैडसन डुंगडुग, नयन गोपाल सिंह, सुषमा बिरूली, सुनिल टोप्पो, देवसहाय मुंडा ने भी अपनी बात रखी. कहा कि झारखंड में पेसा कानून को जल्द लागू करना चाहिए. झारखंड में पेसा एक्ट बने 28 साल हो गए, लेकिन शिड्यूल एरिया पेसा लागू नही हुआ है. ग्राम सभा का अधिकार कमजोर हो गया है. ये लागु हुआ तो आदिवासियों का ग्रामसभा मजबूत होगा. राज्य का अधिकांश बालू घाट ग्रामसभा के अधिन होंगे. झारखंड के बाहरी अफसर पेसा कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं. ये लोग जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं.
भारत आदिवासी पार्टी ने भी प्रेस वार्ता में कहा कि जेपीआरए के द्वारा ही राज्य में पेसा कानून लागू होना है. क्योंकि जेपीआरए (झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम) एक एजेंसी है. इसी अधिनियम से पूरे राज्य में पेसा कानून संचालित होगी. प्रदेश महासचिव प्रभाकर तिर्की, ने कहा कि राज्य के 16 हजार गांवों को पेसा कानून की जानकारी दी जाएगी. अबुआ सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करना होगा. सरकार के पास विधि सम्मत विभाग है. राज्य में पेसा कानून लागू होने से झारखंड के आदिवासी को अपना हक अधिकार मिल पाएगा.
गिनाए पेसा कानून के फायदे
• पेसा कानून लागू होने से झारखंड के आदिवासी मुलवासी को अपना हक अधिकार मिल पाएगा.
• बाजार, खनिज, वनोपद, बालू घाट पर नियंत्रण होगा.
• गांव सशक्त होगा.
• ग्राम सभा सचिवालय बनेगा.
• शिड्यूल एरिया के 16 हजार गांव सशक्त होगा.
• सरकारी व्यवस्था पर अधिकार पेसा का होगा.
पेसा कानून के लिए संघर्ष
• आदिवासी समाज ने 250 सालों से संघर्ष कर रहा है.
• आदिवासी संगठनों ने समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है.
• सुप्रीम कोर्ट और केंद्र राज्य सरकार को राज्य में पेसा नियमावली बनाने का निर्देश दिया है.
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