Ranchi : पेसा नियमावली लागू नहीं होने से जुड़ी अवमानना याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. गुरूवार की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नियमावली लागू करने के लिए विभागों से मंतव्य प्राप्त किए जाने की प्रकिया चल रही है इसलिए सरकार को समय दिया जाए.
वहीं, सरकार की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट द्वारा पिछली सुनवाई में बालू घाट की नीलामी के बाद अलॉटमेंट पर लगाई गई रोक के आदेश को हटाने के लिए दायर IA (हस्तक्षेप याचिका) पर सुनवाई के दौरान अपने आदेश में बदलाव नहीं किया.
इस संबंध में आदिवासी बुद्धिजीवी मंच की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई है. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार कोर्ट में उपस्थित रहे. अदालत अब इस अवमानना याचिका पर अगली सुनवाई 30 अक्तूबर को करेगी.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में इस अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा.
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