Ranchi : राज्य में ग्रामीणों के पलायन की समस्या को देखते हुए पेसा नियमावली में ग्राम सभा की बैठकों का कोरम पूरा करने के लिए एक तिहाई का फॉर्मूला तय किया गया. साथ ही ग्राम सभा की बैठकों को कोरम पूरा करने के लिए महिला सदस्यों की उपस्थिति की बाध्यता निर्धारित की गयी.
पेसा नियमावली बनाने के दौरान सरकार ने विभिन्न विभागों से सुझाव मांगा था. इसके आलोक में कल्याण विभाग सहित कुछ अन्य विभागों ने ग्राम सभा की बैठकों को कोरम पूरा करने के लिए सदस्यों की उपस्थिति दो तिहाई (2/3) निर्धारित करने का सुझाव दिया. सरकार ने इस बिंदु पर मिले सुझाव की गहन समीक्षा की. इसमें यह पाया गया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन (Seasonal Migration) की वजह से ग्राम सभा की बैठकों का कोरम पूरा करने के लिए 2/3 सदस्यों की उपस्थिति की शर्त लगाना सही नहीं होगा. कोरम पूरा करने के लिए 2/3 की शर्त लगाने की स्थिति में बैठकों का कोरम पूरा करना काफी मुश्किल होगा. इससे पेसा नियमावली के तहत अनुसूचित क्षेत्रो को दिये गये अधिकारों और कर्तव्यों को पूरा करने में परेशानी पैदा होगी.
विभिन्न विभागों के मिले सुझावों और आपत्तियों की समीक्षा के लिए बनी समिति ने कोरम पूरा करने के मुद्दे पर अंतिम राय देने के लिए दूसरे राज्यों में इसके लिए निर्धारित शर्तों और झारखंड में Seasonal Migration के आंकड़ों की समीक्षा की. इसमें यह पाया गया कि तेलांगाना सहित कुछ अन्य राज्यों को छोड़ कर किसी राज्य ने ग्राम सभा में बैठकों को कोरम पूरा करने के लिए एक तिहाई का फारमूला तय नहीं किया है. पांचवी अनुसूची में शामिल अन्य राज्यों में पेसा के अधीन ग्राम सभी की बैठकों का कोरम पूरा करने के लिए उपस्थिति काफी कम रखी है. समीक्षा में पाया गया कि गुजरात में कोरम पूरा करने के लिये 1/10 की उपस्थिति निर्धारित है. यानी अगर ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या 100 हो तो बैठक का कोरम पूरा करने के लिए 10 सदस्यों की उपस्थिति ही आवश्यक है.
इसी तरह मध्य प्रदेश ने कोरम पूरा करने के लिए 1/4 की शर्त निर्धारित की है. राजस्थान में ग्राम सभा की बैठकों का कोरम पूरा करने के लिए 1/10 और महाराष्ट्र में 1/4 की शर्त निर्धारित है. सिर्फ छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 1/3 की शर्त निर्धारित है. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त नियमावली में 1/5 का प्रावधान किया गया है. समिति ने पेसा नियमावली में ग्राम सभा की बैठकों का कोरम निर्धारित करने के लिए Jharkhand Migration Survey 2003 के आंकड़ों को भी आधार बनाया.
Jharkhand Migration Survey 2003 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यहां से औसतन 45 लाख लोग पलायन करते हैं, जो राज्य की आबादी का करीब 12.5% है. ऐसी परिस्थिति में ग्राम सभा की बैठकों को कोरम पूरा करने के लिए 2/3 की शर्त को पूरा करना मुश्किल होगा. इसलिए समिति की अनुशंसा के आलोक में बैठक का कोरम पूरा करने के लिए पेसा नियमावली में 1/3 की शर्त का प्रावधान तय किया गया.
पेसा नियमावली में गांव के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गयी है. इसके तहत महिला सदस्यों की उपस्थिति निर्धारित संख्या से कम होने पर बैठक का कोरम पूरा नहीं होने का प्रावधान किया गया है. पेसा नियमावली में ग्राम सभा की बैठकों को कोरम पूरा करने के लिए निर्धारित संख्या में से महिलाओं की उपस्थिति भी 1/3 निर्धारित की गयी है. यानी अगर किसी ग्राम सभा में सदस्यों की कुल संख्या 90 हो तो बैठक का कोरम पूरा करने के लिए 30 सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है. इन 30 सदस्यों में महिलाओं की उपस्थिति के लिए 1/3 की शर्त निर्धारित है. यानी 90 सदस्यों वाले ग्राम सभा के बैठक को कोरम पूरा करने के लिए 20 पुरुष और 10 महिला सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी होगा. महिला सदस्यों की उपस्थित कम होने पर बैठक का कोरम पूरा नहीं होगा.


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