Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ED) द्वारा दर्ज शिकायत वाद (कंप्लेन केस) में व्यक्तिगत पेशी से छूट के लिए दायर याचिका खारिज हो गयी है. इस केस की सुनवाई एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में चल रही है. अब तक हुई सुनवाई में कोर्ट ने प्रथम द्रष्टया (प्राइमा फेसी) यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ED के समन का उल्लंघन किया है. दरअसल जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को अलग-अलग तारीखों में 10 बार समन जारी किया था. लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ दो समन पर पेश हुए थे. आठ समन पर वह एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे. जिसे समन की अवहेलना माना गया है. इस मामले में हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का भी रूख कर चुके हैं. लेकिन फिलहाल इस मामले में हाईकोर्ट से उन्हें कोई राहत नहीं मिली है.