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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज

Ranchi :  सुप्रीम कोर्ट ने कथित नोट बरामदगी मामले में जस्टिस य़शवंत वर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है. अधिवक्ता मैथ्यू ने यह याचिका दायर की थी. प्राथमिकी दर्ज करने वाली याचिका की सुनवाई न्यायाधीश अभय ओका और न्यायाधीश उज्जल भुयान की पीठ में हुई.
न्यायालय ने कहा कि याचिका में की गयी मांग को देखा. अभी इस याचिका पर विचार करने का समय नहीं है. आंतरिक जांच पूरी होने के बाद कई विकल्प खुले हुए हैं.
मुख्य न्यायाधीश मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे सकते हैं. वह रिपोर्ट की जांच के बाद मामले को संसद में भेज सकते हैं. याचिका अभी प्रिमेच्योर है.
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुम्परा ने कहा कि आम लोग यह पूछ रहे हैं कि नोट बरामदगी मामले में अभी तक प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज हुई. जब्ती सूची क्यों नहीं बनी. एक सप्ताह तक इस मामले पर पर्दा क्यों डाले रखा गया. 
न्यायाधीशों ने कहा कि वे अभी इस मुद्दे पर विचार नहीं कर सकते. पहले आंतरिक जांच पूरी होने दें.

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