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अनिल शर्मा की रिहाई की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज

रांची के कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अनिल शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें समय पूर्व रिहाई का आग्रह किया गया था.
 

Ranchi :  रांची के कुख्यात अपराधी अनिल शर्मा को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने अनिल शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें समय पूर्व रिहाई का आग्रह किया गया था.

अनिल शर्मा रांची जेल में कैदी भोमा सिंह की हत्या से जुड़े मामले में सजा काट रहे हैं. इस मामले में अनिल शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वह 28 साल से जेल में हैं और उसने अपनी रिहाई के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. यह मामला 22 जनवरी 1999 का है, जब अनिल शर्मा ने रांची के बिरसा मुंडा जेल में बंद रहते हुए अन्य अपराधियों के साथ मिलकर कैदी भोमा सिंह की हत्या कर दी थी.

अनिल शर्मा को दिल की बीमारी है और उन्होंने स्वास्थ कारणों से भी अपनी रिहाई की गुहार लगाई थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई.

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